
सोनभद्र। अपर श्रम आयुक्त उ0प्र0, विध्यांचल मण्डल, पिपरी सोनभद्र सरजू राम ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष-2020-21 के प्रथम अर्द्धवर्ष अथा 01 अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक की अवधि के लिए विभिन्न 74 प्रकार के नियोजनों में नियोजित कुशल, अर्द्ध कुशल एवं अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों//श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष-2001- माह 100 माह जुलाई 2019 से दिसम्बर, 2019 के सौसत अंक 324 के आधार पर देय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि अकुशल के लिए मूल मजदूरी 5 हजार 750 रूपये, पविर्तनीय महंगाई भत्ता 2 हजार 875 रूपये, कुल मासिक मजदूरी 8 हजार 625 व कुल दैनिक मजदूरी 331.73 रूपये। अर्द्ध कुशल के लिए मूल मजदूरी 6 हजार 325 रूपये, पविर्तनीय महंगाई भत्ता 3 हजार 162.50 रूपये, कुल मासिक मजदूरी 9 हजार 487.50 व कुल दैनिक मजदूरी 364.90 रूपये। कुशल के लिए मूल मजदूरी 7 हजार 85 रूपये, पविर्तनीय महंगाई भत्ता 3 हजार 542 रूपये, कुल मासिक मजदूरी 10 हजार 627 व कुल दैनिक मजदूरी 408.75 रूपये निर्धारित किया गया है। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।

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