भारत सरकार के गाईड लाईन के अनुसार खनन पट्टा धारक सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करे :डीएम

सोनभद्र।सोनभद्र जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने जिले के सभी खनन पट्टा धारकों को सूचित करते हुए शासनादेशानुसार जिले में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव सुनिश्चित करते हुए खनन संक्रिया एवं खनन परिवहन किये जाने के लिए जिले में विभिन्न शर्तों सहित खनन व खनन परिवहन की अनुमति प्रदान की है। जिलाधिकारी ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस के रोक-थाम एवं नियंत्रण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के मुताबिक कम से कम मजदूरों के साथ मशीनों का उपयोग कर खनन क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक खनन गतिविधयां संचालित की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पट्टेदार/इकाई खनन एवं परिवहन कार्य संचालित किये जाने में उपयोग किये जाने मशीनों का विवरण, कार्मिक/मजदूरों की तैनाती, उन्हें उपलब्ध कराये गये सुरक्षा उपकरण, वाहनों को सेनिटाइजेशन की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुकूल प्रवास की व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में सूचना जिला खनिज कार्यालय में पेश करनी होगी। खनिज को भण्डारित करने पर विशेष प्राथमिकता दी जायेगी, शासकीय परियोजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए खनिजों की आपूर्ति में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। लॉकडाउन की अवधि में बंद रही खनन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किश्तों की देयता के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा। कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा प्रसारित निर्देशों का अनुपालन तथा जिला खनिज कार्यालय को संसूचन कर खनन और परिवहन का काम शुरू करने की अनुमति दी गयी है। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।

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