सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट एस0 राजलिंगम ने विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्-19) संक्रमण को घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-679/पांच-5-2020, लखनऊ, दिनांक 22 मार्च, 2020 के क्रम में एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा-(2), (3), (4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी (ब्व्टप्क्-19) विनियमावली, 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोराना वायरस (ब्व्टप्क्-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सम्पूर्ण जनपद क्षेत्र में लॉकडाउन का आदेश प्रभावी होने की स्थिति में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को चयनित आश्रय स्थलों पर क्वारंटाइन किये जाने के निमित्त जनपद के कारपोरेट सेक्टर द्वारा स्थापित चिकित्सालयों में एनटीपीसी बीजपुर का चिकित्सालय अधिगृहीत करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र के निवर्तन पर रखा जाता है। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।
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