लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों की निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के नियंत्रण एवं कालाबाजारी की रोकथाम पर कड़ाई से पालन किया जाय:डीएम

सोनभद्र/दिनांक 29 मार्च, 2020।जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने आम जनता को जानकारी देते हुए बताया कि महामारी नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के दृष्टिगत सरकार द्वारा पूरे देश में 14 अप्रैल, 2020 तक सम्पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों की निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के नियंत्रण एवं कालाबाजारी की रोकथाम के लिए जनसामान्य को सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वस्तुओं का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति किग्रा0 निर्धारित किया गया है।उन्होंने बताया कि अरहर दाल 90 से 100 रूपये प्रति किग्रा0, चना दाल 65 से 70 रूपये प्रति किग्रा0, मूंग दाल 110 रूपये प्रति किग्रा0, मसूर दाल 65 से 70 रूपये प्रति किग्रा0, ऑटा 28 रूपये प्रति किग्रा0 तथा ब्राण्डेड निर्धारित मूल्य पर, चावल मोटा 25 रूपये प्रति किग्रा0, पिसी हल्दी, पिसी मिर्च, पिसी धनिया, नमक, माचिस पैकेट अंकित निर्धारित मूल्य पर, राजमा काला 90 रूपये प्रति किग्रा0 व ब्राउन 110 रूपये प्रति किग्रा0, चीनी 38 रूपये प्रति किग्रा0, सरसो तेल 105 से 110 रूपये प्रति किग्रा0, बेसन 80 रूपये प्रति किग्रा0, आलू 25 रूपये प्रति किग्रा0, प्याज 30 रूपये प्रति किग्रा0, टमाटर 25 रूपये प्रति किग्रा0 की दर से निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकतम मूल्य निर्धारण का जनमानस को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। निर्धारित दर से अधिक दर पर यदि कोई व्यक्ति/दुकानदार वस्तुओं की खुदरा/फूटकर बिक्री करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। उक्त मूल्य सूची का प्रदर्शन दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्गत आदेशानुसार इसके प्रभाव की सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी। –

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