डीएम ने निर्देशित किया 25 से 27 मार्च तक आवश्यक सेवाओं को छोंड़कर प्रतिबन्ध रहेगा

सोनभद्र।जिला मजिस्ट्रेट एस0 राजलिंगम ने जानकारी देत हुए बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट द्वारा कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्-19) संक्रमण को घोषित करने तथा इस संदर्भ उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-679/पांच-5-2020, लखनऊ, दिनांक 22 मार्च, 2020, के क्रम में एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा-(2), (3), (4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी (ब्व्टप्क्-19) विनियमावली, 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोराना वायरस (ब्व्टप्क्-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सम्पूर्ण जनपद क्षेत्र में दिनांक 25 मार्च, 2020 से 27 मार्च, 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोंड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध सरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम/मंडल एवं समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दूकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशाप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) पूर्णतया बन्द रहेंगे। शासन द्वारा तत्सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं में अद्यतन मुख्य रुप से निर्धारित- ’’चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, गृह एवं गोपन/कारागार प्रशासन एवं सुधार(पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्द्धसैन्य बल), कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन, ऊर्जा (समस्त बिजली के कार्यालय व बिलिंग सेन्टर), नगर विकास, खाद्य एवं रसद (फल/सब्जी/दूध/ डेरी/किराना/पेयजल), आपदा एवं राहत/राज्य सम्पत्ति विभाग, सूचना, जन सम्पर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अग्निशमन/सिविल डिफेन्स, आपात कालीन सेवाएं, टेलीफोन/इन्टरनेट/डेटा सेन्टर/नेटवपर्क सर्विसेज/आई0टी0 सर्विसेज, डाक सेवाएं, बैंक/एटीएम/बीमा कम्पनियॉ, ई-कॉमर्स (खाद्य वस्तु होम डिलिवरी ग्रॉसरी), प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, ऑयल एजेन्सी (इनसे सम्बन्धित गोदाम एवं परिवहन के साधन), दवा की दूकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाईयों की निर्माण इकाइयों, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादान, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बन्धित निर्माण इकाइयां एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से सम्बन्धित इकाईयां एवं विक्रेताओं’’ पर यह प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं होगा। उपर्युक्त के क्रम में प्रतिबन्धित अवधि के दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोंड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि के संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत वाहन उपलब्ध रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर 02 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की पूर्णतया मनाही रहेगी। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में निर्गत निषेज्ञा में उल्लिखित समस्त प्राविधान उपरिवर्णित प्राविधानों के साथ पूर्णतया प्रभावी होंगे तथा उक्त प्राविधानों के किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। अतएव कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।

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