डीएम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मातहतों को दिये निर्देश

सोनभद्र/दिनांक 23 मार्च, 2020। जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में, मा0 वित्त मंत्री उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय मंत्री समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार लक्षित पात्र परिवारों के राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों तथा पूर्णतया व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर रहने वाले समाज के व्यक्तियों के भरण-पोषण हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या 1621/आ0पू0रा0-राशन कार्ड/2011,दिनांक 19. मार्च 2020 द्वारा शाससनादेश संख्या 2364/29-6-2014-104सा/09टी0सी0 10 दिनांक 07.10.2014 के प्रस्तर द(2) व प्रस्तर य (2) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु पात्र गृहस्थियों के इन्क्लूजन मानक हेतु निर्धारित व्यवस्था के क्रम में ऐसे परिवार जो वर्तमान में पात्र गृहस्थी की सूची में सम्मिलित नहीं है, को सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने अपने पत्र संख्या 722 दिनांक 21.03.2020 द्वारा उपजिलाधिकारी, घोरावल/रावर्ट्सगंज/दुद्धी, जिला पूर्ति अधिकारी, जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगरीय क्षेत्र को निर्देशित किया जा चुका है कि ऐसे परिवार यथा मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक एवं नगरीय निकायों में पंजीकृत फेरी लगाने वाले, खोमचे वाले, रिक्शा, इक्का चालक, कुली पल्लेदार, दैनिक कमाई करने वाले आदि श्रेणी के लाभार्थियों को जो वर्तमान में पात्रता सूची में सम्मिलित होने से किसी कारणवश वंचित रह गये है, को राशन कार्ड निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। अतएव उक्त पात्र परिवार, जो अभी भी राशन कार्ड से वंचित है को सूचित किया जाता है कि वह त्रुटिरहित ढंग से राशन कार्ड के आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र एवं आवश्यक संलग्नक (यथा आधार कार्ड, निवास के सम्बन्ध में वैध प्रमाण, दो फोटों, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति) सहित ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी संबंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में एवं नगरीय क्षेत्र के लाभार्थी संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत कार्यालय में दिनांक 27.03.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि ऐसे परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्राविधानों से आच्छादित करते हुए राशन कार्ड जारी किया जा सकें। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।

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