कलेक्टर द्वारा 70 आवेदन पर मंगलवार को जनसुनवाई की गई

मध्यप्रदेश जिला आगर मालवा से गिरिराज बंजारिया ✍पत्रकार की रिपोर्ट
मो.9617717441

जी हां हम बात कर रहे है मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले के आगर की जंहा पर दिनांक 14.1.2020 मंगलवार को कलेक्टर संजय कुमार द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय पर 70 आवेदनों पर जनसुनवाई की गई। कलेक्टर ने जनसुनवाई में आवेदकों से प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारी को सौंपकर समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायात अंजली जोसेफ, सयुक्त कलेक्टर अवधेश शर्मा, एसडीएम आगर महेन्द्र सिह कवचे, एसडीएम सुसनेर मनीष जैन सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

हम आपको बता दे कि जनसुनवाई में आवेदक तोफानसिंह पिता भारतसिंह निवासी झलारा बड़ौद ने टीकाकरण कार्य हेतु किराये पर लगाए गए वाहन का भुगतान करवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि उसके द्वारा एम.आर. टीकाकरण कार्य हेतु 15 फरवरी से 31 मार्च 2019 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौद में वाहन लगाया गया था। जिसके 08 माह से अधिक का समय होने के बाद भी वाहन देयक का भुगतान नहीं हुआ है। वाहन देयक का भुगतान करवाया जाए। कलेक्टर ने बीएमओ बड़ौद को उक्त आवेदन निराकरण करने के निर्देश दिए।
आवेदिका राधाबाई निवासी जस्साखेड़ी आगर ने प्रसूति सहायता राशि दिलवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदिका ने बताया कि 29 जनवरी 2019 को उसकी डिलेवरी हुई थी। प्रसुता को शासन से मिलने वाली राशि का भुगतान आज दिनांक नहीं हुआ है। प्रसूति सहायता राशि दिलवाई जाए। एक अन्य आवेदिका चंदाबाई पति नागेश्वर निवासी गरबड़ा के द्वारा भी प्रसूति सहायता राशि दिलवाने हेतु आवेदन दिया किया गया।कलेक्टर ने दोनों आवेदन सीएमएचओ आगर को निराकरण करने के निर्देश जारी किए गए।
आवेदक प्रिया पति अलोक गर्ग ने सर्विस प्रोवाईडर लायसेंस प्रदाय करवाने हेतु आवेदन दिया गया। आवेदक ने बताया कि उसके द्वारा स्टॉम्प सर्विस प्रोवाईडर हेतु एक माह पूर्व जिला पंजीयक कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। पंजीयक कार्यालय द्वारा चाहे जाने पर विगत 7 जनवरी को सभी दस्तावेज कार्यालय में जमा करवा दिए गए है। इसके बाद भी संबंधित द्वारा आगामी कार्यवाही आवेदन में नहीं की जा रही है तथा समुचित जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। स्टॉम्प सर्विस प्रोवाईडर हेतु लायसेंस प्रदान करवाएं। कलेक्टर ने जिला पंजीयक को आवेदन निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।
आवेदक फूलसिंह पिता लालू निवासी तनोडि़या ने खाद्यान्न सामग्री दिलवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि उसका नाम गरीबी रेखा की सर्वे सूची में 2002-03 से दर्ज है तथा राशन कार्ड भी बना हुआ है। जिस पर खाद्यान्न पर्ची के माध्यम से प्रतिमाह राशन मिलता आया है। कुछ समय पूर्व संबंधित द्वारा गरीबी रेखा सूची से नाम हटा दिए जाने से खाद्यान्न सामग्री मिलना बंद हो गई है। आवेदक ने बताया कि वह अत्यंत गरीबी परिवार से होकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गरीबी रेखा की सूची की पात्रता होने के बावजूद भी संबंधित द्वारा बिना कोई कारण के नाम हटा दिया गया है। खाद्यान्न न मिलने से परिवार को भरण पोषण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी रेखा सूची में पुनः नाम दर्ज करवाया जाए। सीईओ जनपद पंचायत को आवेदन निराकृत करने के निर्देश दिए गए।

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