1 वर्ष के सश्रम कारावास से किया दंडित मायके आ रही महिला को छेड़ने वाले आरोपी को

मध्यप्रदेश जिला आगर मालवा सुसनेर से पत्रकार ✍गिरिराज बंजारिया की रिपोर्ट
मो.9617717441

जी हां हम बात कर रहे है मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की जंहा पर दिनांक 14.1.2020 मंगलवार को सुसनेर में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुसनेर लोकेन्द्र सिंह ने आरोपी जगदीश मेहर पिता रतनलाल मेहर आयु 25 वर्ष, नि. लोहारिया थाना सोयतकलां को धारा 354 में दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और साथ ही 300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

हम आपको बता दे कि मीडिया प्रभारी एवं ए.डी.पी.ओ. पवन सौलंकी जिला आगर-मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता अपने ससुराल से अपने मायके अपने ससुर के साथ मोटरसायकल से आ रही थी। पीड़िता को उसके ससुर ने घर के पास उतार दिया और वह किसी काम से पीछे रूक गये और वह वहाँ से अपने घर पैदल जाने लगी तभी रास्ते में आरोपी जगदीश मेहर मोटरसायकल लेकर आया और बुरी नीयत से हाथ पकड़कर खीचने लगा और बोला की मेरी गाड़ी पर बैठ जा। पीड़िता चिल्लाचोट करने लगी चिल्लाचोट सुनकर पीड़िता के माता-पिता आ गये और आरोपी उन्हे देखकर वंहा से अपनी मोटर सायकल छोड़कर भाग गया। उक्त घटना के आधार पर थाना सोयतकला पर अपराध पंजीबद्ध किया गया बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दंडित किया।
शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री पवन सौलंकी सुसनेर द्वारा की गई।

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