सोनभद्र/दिनांक 12 दिसम्बर ,2019। अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने दण्ड प्रक्रिया की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहारों आदि के दृष्टिगत अमन-चैन कायम रखने के लिए जिले की सम्पूर्ण सीमा में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस निषेधाज्ञा को यदि पूर्व में वापस नहीं ली जायेगी, तो 12 फरवरी,2020 तक जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा अथवा उसके किसी भी अंष का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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