
सुकृत क्षेत्र में बंद पड़े क्रेशर व नए क्रेशर स्थापित करने के सम्बंध में शासन द्वारा मिली हरी झंडी
सोंनभद्र।सुकृत क्रेशर एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को वात्सल्य वाटिका राबर्ट्सगंज में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।इस प्रेस वार्ता में मृत्युंजय राय प्रतिनिधि सुकृत क्रेशर एसोसिएशन ने बताया कि एनजीटी द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में उत्तरप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 1/12/2019 पत्रांक संख्या 15/6(2)/81-7-2019 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग 7 उत्तरप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 19 गांव सहित सुकृत क्षेत्र सिगरौली पॉल्यूटेड एरिया से आच्छादित नही है।अतः शासनादेश संख्या 3604(1)/55-पर्या-2000 दिनांक 05.08 2000 द्वारा निर्गत निदेश के अनुसार सुकृत क्षेत्र पर प्रभावित नही होगा।अतः दिनांक 5./8/2000 कर बाद सुकृत क्षेत्र में स्टोन क्रेशर का संचालन पर्यावरणीय व अन्य मानकों के पूर्ण होने की दशा में अनुमन्य किया जा सकता है।तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7/5/2019 के अनुपालन में एतदद्वारा मृत्युंजय राय प्रतिनिधि स्टोन क्रशर संचालन के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया जाता है।

यह आदेश प्रमुख सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तरप्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया है।इस दौरान सुकृत क्रेशर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह व कोषाध्यक्ष कमलेश केशरी द्वारा प्रेस वार्ता में आये सभी पत्रकार बन्धुओ का आभार प्रकट करते हुए बताया कि शासन द्वारा निर्देशित सभी मानकों को पूरा करने के साथ साथ प्रदूषण की रोकथाम के लिये नियमो का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे।कार्यक्रम का संचालन सदस्य क्रेशर एसोसिएशन बृजेश पांडेय ने किया।इस दौरान एसोसिएशन से लालबिहारी चौहान,रफीक अहमद खान,मुन्ना प्रताप सिंह,मनीष कुमार केशरी,गिरेन्द्र यादव आदि उपस्थित रहे।
SNC Urjanchal News Hindi News & Information Portal