तोड़ फोड़ की घटना या अन्य कार्मिकों को कार्य बहिष्कार हेतु उकसाने पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज होगी
कार्य बहिष्कार में शामिल न होने वाले कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा दिये जाने के निर्देश:-अपर मुख्य सचिव, गृह।
लखनऊः 17 नवम्बर, 2019।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 18 व 19 नवम्बर को किये जाने वालेे 48 घंटे के कार्य बहिष्कार को देखते हुए सभी जनपदों में विद्युत विभाग के संवेदनषील स्थानों की समीक्षा कर वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिष्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीष कुमार अवस्थी द्वारा प्रदेष के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में भेजे गये निर्देषों में कहा गया है कि सभी जनपदों में स्थित कारर्पोरेषन की सम्पत्तियों, ताप विद्युत गृहों, सभी पारेषण विद्युत उपकेन्द्रों, रिवर क्रांसिंग, रिमोट टेलीकम्यूनिकेषन यूनिट्स, सब स्टेशन आटोमेशन सिस्टम्स, विद्युत वितरण उपकेन्द्रों व संयंत्रों आदि की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिष्चित करायी जाय।
शासन द्वारा जारी निर्देषों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कार्मिक के द्वारा तोड़ फोड़ करने या अन्य कार्मिकों को कार्य बहिष्कार करने हेतु उकसाया जाता है तो उनके विरूद्ध तत्काल सम्बन्धित थानें में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही सुनिष्चित की जाये।
शासन द्वारा यह भी निर्देष दिये गये हैं कि जो कर्मचारी कार्य बहिष्कार में नही जाते है उन्हे पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाय।
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