ऋणगृहीताओ को शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) संचालित की गयी है

सोनभद्र।जिला समाज कल्याण अधिकारी-विकास जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सोनभद्र द्वारा पूर्व में अनुसूचित जाति के ऐसे ऋणगृहिता जिन्होंने उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में इस विभाग से ऋण लिया है, ऐसे अनुसूचित जाति के लाभार्थी जिनको वितरित ऋणों की वसूली न होने के कारण ऋणगृहीताओं की अवधि पूर्ण होने के बाद भी उनके खाते बन्द नहीं हो सकते हैं, अनुसूचित जाति के ऐसे ऋणगृहीताआं को साधारण ब्याज के आधार पर वसूली के लिए अवशेष एकमुष्त धनराशि जमा कर ऋण खाता बन्द करने के लिए शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) संचालित की गयी है, जिसमें दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज आदि को छोड़कर साधारण ज्याज दर खाते बन्द करने के निर्देष दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि विभाग से ऋण लिए गये ऋणगृहीताओं को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा सांचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) के माध्यम से साधारण ब्याज दर पर वसूली के लिए बकाया ऋण की पूर्ण धनराषि कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करते हुए शासन द्वारा दी गयी सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हें, यह एकमुष्त समाधान योजना प्रथम चरण में आदेष जारी होने की तिथि से 31 अक्टूबर, 2019 तक लागू रहेगी। अधिक जानकारी के लिए लोढ़ी स्थित विकास भवन में जिला समाज ल्याण अध्किरी (विकास)/जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम सोनभद्र के कक्ष संख्या-51 के कार्यालय में कार्यावधि में सम्पर्क कर सकते हैं। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।

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