मुख्यमंत्री यूपी योगिआदित्यनाथ ने कई जिलों में गो-वंशों की मौत पर की बड़ी कार्यवाही।

प्रतिकरात्मक पोटो

लखनऊ।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगिआदित्यनाथ ने कई जिलों में गो-वंशों की मौत पर की बड़ी कार्यवाही।

संबंधित जिलों के डीएम के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों पर नाराज हुए सीएम

गो-वंशों की मौत पर कई अफसरों पर गिरी गाज

अयोध्या

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगिआदित्यनाथ ने गो-वंशों की मौत को गम्भीरता से लेते हुये सबंधित जिलाधिकारी से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर बड़ी कार्यवाही करते हुये अयोध्या में तैनात बीडीओ मिल्की पुर,उप पशुचिकित्सा अधिकारी मिल्की पुर,ग्राम पंचायत अधिकारी पालियामाफी,मिल्कीपुर एवं प्रभारी कांजी हाउस अयोध्या नगर निगम डॉक्टर उपेंद्र कुमार एवं डॉक्टर विजेन्द्र कुमार को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।वही जिलाधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा धिकारी को अयोध्या के गौवंश मृत्यु के संबंध में नोटिस दी गयी।

मिर्जापुर

मिर्जापुर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एके सिंह ,प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मिर्जापुर मुकेश कुमार एवं नगर अभियंता रामजी उपाध्याय नगर पालिका मिर्जापुर को निलंबित किए जाने का निर्णय लिया गया ।

डीएम मिर्जापुर को गौवंश के मृत्यु के संबंध में नोटिस भी नोटिस दिया गया है।

कमिश्नर मिर्जापुर को जांच के निर्देश देते बुये अन्य संबंधित लोगो का दायित्व निर्धारित करेंगे।

प्रयागराज

प्रयागराज के कमिश्नर को आकाशीय विजली गिरने से हुई निराश्रश्रित गोवंश की मृत्यु के सभी पहलुओं की जांच कर दोषियों को चिन्हित करने तथा जिम्मेदारी तय करे।

लखनऊ

उत्तर प्रदेश आवास विकास, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, लखनऊ संयूक्त रूप से अभियान चलाकर अमौसी एयरपोर्ट से अर्जुनगंज, शहीद पथ एवं शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निराश्रित गोवंश को पशु आश्रय स्थल/कान्हा उपवन में संरक्षित करें। एयरपोर्ट
से लेकर शहीद पथ एवं नगर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर सफाई करायी जाए।

सुल्तानपुर

सफाई, निराश्रित गोवंश के रख-रखाव, चारा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनके संवर्धन के संबंध मे स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस0ओ0पी0) के तहत कार्रवाई करें।

सभी जिलाधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

संययूक्त रूप से गो आश्रय स्थलो के संचालन, गोवंश के भरण-पोषण, निरीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार व्यवस्था (यथा-एफ0एम0डी0/एच0एस0 टीकाकरण, क्रीमिनाशक दवापान आदि), गोवंश संख्या के आधार पर शेड निर्माण की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई कराएं।

7. विद्यालयो मे गोवंश रखे जाने के प्रकरण में संबंधित ग्राम पंचायतअधिकारी, ग्राम प्रधान एवं संबंधित पशुपालक पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

8. जो गोपालक गोवंश का दूध निकालकर उसे सड़क पर छोड़ देते हैं, उनको चिन्हित कर उनके विरूद्ध जुर्माना एवं दण्ड की कार्रवाई की जाए। 9. वृहद गोसंरक्षण केन्द्र के निर्माण एवं निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण हेतु शासन द्वारा पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सभी जनपदों एवं नगर निकायो को उपलब्ध करायी जा चुकी है। प्रति निराश्रित गोवंश रखने हेतु प्रतिदिन रू0 30/- दिए जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। गो पालकों को निराश्रित गोवश को रखने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

10. जिलाधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अपने जनपद के समस्त गोआश्रय स्थलो का विधिवत् निरीक्षण करें एवं सुरक्षा मानको को पूरा करें एवं यह सुनिश्चित करें कि जल जमाव होने पर अस्थायी आश्रय स्थलो से गोवंश को स्थानांतरित करे। चारा, पानी, चिकित्सा एवं शेड की किसी भी हाल में व्यवस्था बेहतर रखें। कैटगेरी के अनुसार बीमार,उम्रदराज, कम उम्र नर एवं मादा पशुओ को अलग-अलग रखने की व्यवस्था करे । निर्माण एवं चारा खरीद में किसी भी प्रकार की

अनियमितता न बरती जाए एवं कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा हो। पशुओ को भूसे के साथ हरा चारा एव चोकर भी उपलब्ध कराया जाए। 11.

भविष्य मे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरूद्ध गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत
कार्रवाई भी प्रारम्भ की जा सकती है।

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