सिगरौली।एनसीएल प्रबंधन ने एक बार फिर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने की सूचना संबंधित हितग्राहियों को जारी कर दी है।बताते चले कि
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) बनाम अश्विनी कुमार दुबे एवं अन्य से संबंधित आईए नं. 91935, सिविल अपील संख्या – 4251-52 वर्ष 2019
सड़क मार्ग से कोयला परिवहन पर यथास्थिति बरकरार रखे जाने (status quo as on date) के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 22.04.19 के आदेश के आलोक में एनसीएल द्वारा सड़क मार्ग से कोयले का परिवहन किया जा रहा था, जिस पर एनजीटी की ओवरसाइट कमिटी ने 07.06.19 को जारी अपनी मिनट्स के तहत रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद एनसीएल ने सड़क मार्ग से कोयले का परिवहन बंद कर दिया था और एनजीटी की ओवरसाइट कमिटी के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।
उक्त संदर्भित अपील में 1 जुलाई 2019 (सोमवार) को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और कंपनी ने अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 22.04.19 को जारी आदेश में उल्लिखित शब्द “यथास्थिति बरकरार रखे जाने” (Status Quo) को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसका अर्थ है कि एनसीएल द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन जारी रहेगा।
उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में एनसीएल प्रबंधन ने एक बार फिर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने की सूचना संबंधित हितग्राहियों को जारी कर दी है।
चूंकि यह विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लिहाजा इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगामी जो भी आदेश होगा, एनसीएल प्रबंधन उसका अक्षरश: पालन करेगा।