
प्रयागराज ।
हाईकोर्ट ने आरोपी याची की जमानत अर्जी की खारिज
वाराणसी मडुआडीह के निवासी प्रेम कुमार उर्फ पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी खारिज,
कोर्ट ने याची के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे 6 माह में निर्णीत करने का दिया निर्देश,
याची पर बंगाल की नाबालिग लड़कियों को जरायम पेशे में धकेलने का है आरोप,
मुख्य आरोपियों अफजल व काली को कोर्ट ने 10 साल कैद की सुनायी है सजा,
कोर्ट ने धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत सम्मन जारी कर किया है तलब,
हाजिर न होने पर गिरफ्तारी वारंट पर इन्हें गिरफ्तार पर जेल भेज दिया गया है,
3 अप्रैल 2018 से याची जेल में है बंद,
जस्टिस मंजू रानी चौहान ने प्रेम कुमार की जमानत अर्जी पर दिया आदेश।
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