Pan – Aadhar Link / जानें कैसे करें आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक, ये है सही और आसान तरीका

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क्या आपको इनकम टैक्स भरना है?

क्या आपने आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक कर लिया है?

अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर आप अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे। जी हां..नए नियमों के मुताबिक अगर आप अपना इनकम टैक्स भरना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना बेहद ज़रूरी है वो भी 31 मार्च,2019 तक। अगर आपने अब तक ये नहीं किया है तो आप अपना आयकर जमा नहीं कर पाएंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनोंं को लिंक कराने की डेडलाइन अभी खत्म नहीं हुई है यानि अगर आप अभी तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करा पाएं है तो आपके पास 31 मार्च, 2019 तक का वक्त है। वही अब दूसरा सवाल ये कि दानों को लिंक करें कैसे। तो उसका जवाब भी हमारे पास ही है। हम आपको नीचे आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का सही तरीका बता रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा।

आधार कार्ड को पैन कार्ड से ऐसे करें लिंक

सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। इसके लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। (https://incometaxindiaefiling.gov.in/)

ध्यान रखें कि अगर आप पहली बार लॉग इन कर रहे हैं तो Register Here पर क्लिक करें। पैन का ब्यौरा देकर ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद ही अपना पासवर्ड बना लें। इसके बाद ही आप लॉग इन कर पाएंगे। वही अगर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो सिर्फ लॉग इन कर लें।

यूज़र आईडी में अपना पैन नंबर डालें, पासवर्ड और मांगी गई दूसरी जानकारी भी डालें और लॉग इन कर दें।

आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आप अपने आधार नंबर को लिंक कर सकेंगे।

आधार नंबर और ज़रूरी जानकारी डालें और Link Now पर क्लिक करें।

आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक हो जाएगा।

पैन-आधार कार्ड लिंक की आखिरी तारीख

वही इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2019 है यानि आपके पास केवल 6 दिन ही बचे हैं किसी भी सूरत में इस 6 दिनों मेें ये काम ज़रूर निपटा लें।

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आधार को पैन से करें लिंक

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