नई दिल्ली. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में फ्रैंचाइजी मालिकों द्वारा दिए गए फ्री या कंप्लीमेंट्री टिकट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के दायरे में आएगा। केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर एएआर की पंजाब खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड किंग्स इलेवन पंजाब का मालिक और संचालक है। आईपीएल टिकटों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है।
एएआर ने कहा कि मुफ्त दिए जाने वाले कंप्लीमेंट्री टिकट को सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा। एएआर ने यह भी कहा है कि केपीएच ड्रीम इन टिकटों पर इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) यानी उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री पर पहले भरे जा चुके टैक्स के लाभ का दावा कर सकेगी।
मुफ्त टिकट पर भी मिलतीहैंसेवाएं:एएआर ने कहा कि यह दावा ऐसे टिकटों से संबंधित सामग्री और सेवा तक ही सीमित होगा।आवेदक ने यदि किसी व्यक्ति को मुफ्त टिकट जारी किया है, तो टिकट पाने वाले को सेवाएं मिल रही हैं। उसे कोई शुल्क नहीं देना पड़ा रहा है। वहीं, कंप्लीमेंट्री या मुफ्त टिकट नहीं पाने वालों को इसके लिए टैक्स देना पड़ रहा है।
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