आधार कार्ड को पैन नंबर से करें लिंक, वरना नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स! ये है डेडलाइन

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नई दिल्ली. Aadhaar Card Link With Pan Card : आधार कार्ड (Aadhaar Card ) और पैन कार्ड (Pan Card) लिंक नहीं है तो आप जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) नहीं कर पाएंगे। जी हां…. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने पहले ही आदेश जारी कर पैन कार्ड को आधार से लिंक करना ज़रूरी बताया था। और ये बात साफ कर दी थी कि अगर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया जाता तो आप आयकर नहीं भर पाएंगे। यानि इनकम टैक्स भरने के लिए अब आपका आधार और पैन नंबर का लिंक होना बेहद ही ज़रूरी है। वही आपको बता दें कि इन दोनों को लिंक कराने के लिए डेडलाइन 31 मार्च, 2019 निर्धारित की गई है इसके बाद आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक नहीं करा सकेंगे। वही सिर्फ इनकम टैक्स भरने के लिए ही नहीं बल्कि बैंक में 50 हज़ार से ज्यादा के लेने देन के लिए भी आधार और पैन कार्ड का लिंक होना ज़रूरी है।

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी
वही अगर आपको इन सब को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप घबराएं नहीं बल्कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी तसल्ली से ले सकते हैं। 31 मार्च यानि डेडलाइन पूरी होने में अभी समय है लिहाज़ा आप समझदारी से हर कदम उठाए और पूरी जानकारी लेकर आधार को पैन कार्ड से लिंक करा लें। ताकि आपको बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।

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Aadhaar Card Link With Pan Card is Mandatory to Filing Income Tax Return Says Supreme Court

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