ITR 2018: मां-बाप के घर में रहते हैं तब भी आप ले सकते हैं एचआरए पर टैक्स छूट का लाभ

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आप नौकरीपेशा हैं और शहर से बाहर रहते हैं या अपने ही शहर में मां-बाप के घर में रहते हैं तब भी आप एचआरए पर TAX छूट ले सकते हैं। अगर आपनी कंपनी को रेंट स्लिप या रेंट का प्रूफ नहीं दिया है तो कंपनी ने आपके एचआरए पर भी TDS काटा होगा।

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