केरल हाई कोर्ट: ‘प्यार अंधा होता है और यह एक सहज मानवीय प्रवृति है’

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केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं, छात्रों की स्वतंत्रता और निजता का सम्मान किया जाना चाहिए।

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