सौ से अधिक खदानों को बंद करने का आदेश

सोनभद्र (सीके मिश्रा)राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी)ने बिल्ली मारकुंडी सहित जनपद के अन्य खनन क्षेत्रों में मौजूद 100 से ज्यादा खनन पट्टों को अवैध मानते हुए उन्हें तत्काल प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है।

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यह आदेश उच्चतम न्यायालय के गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए आदेश के परिप्रेक्ष में दिया है ।
13 जुलाई के आदेश में एनजीटी ने बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में डोलो स्टोन वह लाइम स्टोन के 80 खनन पट्टों बर्दिया और सिंदुरिया की 15 तथा कोटा ,रेडिया, गुरदह ,ससनई,करगरा, मीतापुर ,बरगवां व पटवध की 15 बालू खदानों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है ।

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इसमें दर्जनों खदानों की लीज अवधि पूरी भी हो चुकी है ।इसके अलावा सलखन,बहुआर, दुगौलिया, हिनौती एवं जुलाली में सेंड स्टोन की खदानों को भी इको सेंसिटिव जोन के तहत कैमूर वन्य जीव प्रभाग में होने पर बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश से प्रभावित पत्थर वाली कुल 118 खदानों में 42 खदानों की लीज अवधि पूरी हो चुकी है।

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