किसी फैसले में उपराज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं, ट्रांसफर-पोस्टिंग का हक सरकार के पास: केजरी की एलजी को चिट्ठी

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दिल्ली में अधिकारों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अफसरों ने ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा केजरीवाल सरकार का पहला फैसला खारिज कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की मंत्री परिषद के पास है। किसी भी फैसले के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं। दिल्ली के सभी मंत्री और विधायक पूरी निष्ठा के साथ कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए प्रयास करें।

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