
सोनभद्र। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार/सोनभद्र जिले के प्रभारी मंत्री डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ने गत 28 फरवरी, 2020 को खनन क्षेत्र में घटित घटना में मरे पांच श्रमिकों के परिजनों को जहॉ तत्समय प्रदेश सरकार की तरफ से पांच-पांच लाख रूपये यानी 25 लाख रूपये की मदद की थी और उनके अन्तेष्ठी में शामिल हुए थे, उन्हीं पांच परिवारों को वे किये गये वादें के मुताबिक कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 के अन्तर्गत 43 लाख 58 हजार 673 रूपये का चेक कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में प्रदान किया गया। जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरेश केसरी पुत्र ओम प्रकाश केसरी की पत्थर की खदान मेसर्स ईश्वर स्टोन प्रोडक्ट, बिल्ली, ओबरा सोनभद्र में 28 फरवरी, 2020 को घटित संघातिक दुर्घटना में खदान में कार्यरत पांच श्रमिकों की मृत्यु हो गई। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत देय प्रतिकर जमा करने के लिए खदान मालिक को नोटिस भेजी गई। उक्त खदान के श्रमिकगण कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 के अंतर्गत बीमित होने के कारण खदान स्वामी द्वारा प्रतिकर की धनराशि बीमा कम्पनी के माध्यम से जमा की गई। तद्नुसार जमा किये गये प्रतिकर की 43 लाख 58 हजार 673 रूपये की धनराशि को 05 मृत आश्रितों के मध्य
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