
सोनभद्र।जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, सोनभद्र के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2020-21 के लिए गांव में उद्योग स्थापित कराने हेतु अधिकतम 25 लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि के लिये 35 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे लाभार्थी, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और गांवों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, आईटीआई, पालिटेक्निक, परम्परागत कारीगरों एवं मिशन अन्त्योदय ग्राम के लाभार्थियों को वरियता दी जायेगी। इच्छुक व्यक्ति अभ्यर्थी अपने शैक्षिक योग्यता, प्राविधिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बेरोजगार होने का शपथ-पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ अपना आवेदन-पत्र आन लाइन वेबसाइड पर 20 मई, 2020 तक फार्म भरकर योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।
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