सोनभद्र। जिलाधिकारी सोनभद्र एस0 राजलिंगम ने बताया कि विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रकारण प्रभावित होने वाली विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के कारण दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों के भरण-पोषण की उत्पन्न होने वाली संभावना के दृष्टिगत जनपद के सभी नगरीय एवं ग्रामीण अन्त्योदय कार्डधारकों को एवं पात्र गृहसथी योजना के सक्रिय जॉब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, नगर निकाय में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरी को निःशुल्क एवं शेष पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को पूर्व की भॉति वितरण कराये जाने के लिए जनपद के प्रत्येक उचित दर की दुकानों पर नोडल अधिकारी नामित करते हुए जिलाधिकारी के आदेशानुसार निर्देशित किया गया है।उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल पर 01 अप्रैल, 2020 को प्रदर्शित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी की यूनिट संख्या (एनआईसी डेटा) के सापेक्ष जनपद में प्रचलित अन्त्योदय योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों के मध्य प्रति यूनिट 5 किग्रा0 की दर से माह अप्रैल एवं मई, 2020 में निःशुल्क चावल वितरण कराये जाने के लिए दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त निःशुल्क चावल का वितरण माह अप्रैल एवं मई, 2020 में भी नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जाना है। माह अप्रैल, 2020 में उक्त निःशुल्क चावल का वितरण 15 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होगा। जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को वितरण कराये जाने के लिए दुकानवार नामित नोडल अधिकारियों की ही उपस्थिति में उक्त निःशुल्क चावल का माह अप्रैल एवं मई, 2020 में वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न वितरण के लिए नामित समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 अप्रैल, 2020 के प्रातः 08.00 बजे से अपने आवंटित दुकान पर उपस्थित होकर समस्त कार्डधारकों के मध्य सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों एवं कार्यालय में वितरण कराये जाने के लिए दिये गये निर्देशानुसार निःशुल्क चावल के समाप्ति तक वितरण कराना सुनिश्चित करेंगें। यह कार्य विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) से संबंधित अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के अन्तर्गत जनकल्याण से जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लेते हुये अनुशासनहीनता समझा जायेगा और सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।
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