सोनभद्र।जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी,सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख, क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड-नगवां में उप निर्वाचन-2020 की सार्वजनिक नोटिस जिलाधिकारी/निर्वाचन अधिकारी प्रमुख, क्षेत्र पंचायत द्वारा 07 फरवरी, 2020 को जारी कर दी गयी है, जिसके लिए नाम निर्देषन-पत्र पंचायत द्वारा 07 फरवरी से 17 फरवरी, 2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। नाम निर्देषन पत्रों का मूल्य सामान्य वर्ग के लिए 800 रूपये तथा आरक्षित वर्ग के लिए 400 रूपये एवं जमानत धनराषि सामान्य वर्ग के लिए 5 हजार एवं आरक्षित वर्ग के लिए 2 हजार 500 होगी तथा उम्मीदवारों के लिए 2 लाख व्यय करने की सीमा निर्धारित है। नाम निर्देषन-पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदन के हस्ताक्षर/अगूॅठा निषान एवं स्वप्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए नाम निर्देष नत्रों के जॉच के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को प्रारूप ‘ब‘ पर शपथ-पत्र एवं प्रारूप-01 में घोषणा-पत्र देना होगा। प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान अन्तर्राष्ट्रीय अंकों (अंग्रेजी अंको) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1, 2, 3 ….। किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा। किसी सदस्य निर्वाचक के निरक्षता, दृष्टिबाधा या अन्य अषक्तता के कारण मतपत्र को पढ़ सकने या उस पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में असमर्थ होने की दषा में उसे अपने साथ एक साथी ले जाने की अनुमति देने का प्राविधान है। यदि कोई सदस्य इस कारण साथी की मांग करता है तो वह मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप से सहायता साथी जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हों, पूर्ण विवरण के साथ एक आवेदन-पत्र होगा।
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