शिवप्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में प्रशासन ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सिंह व जमुना सिंह को रासुका के तहत निरुद्ध किया है।

रेणुकूट। बीते 30 सितंबर को नगर पंचायत अध्यक्ष शिवप्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में प्रशासन ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सिंह व जमुना सिंह को रासुका के तहत निरुद्ध किया है। पिपरी थानाध्यक्ष अभय नारायण तिवारी ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष शिवप्रताप सिंह की 30 सितंबर को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसमें पिपरी थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 180/19 के तहत धारा 147,148,149,302,506, 120बी,34,109, 114 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्तगण अनिल सिंह पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह निवासी हिंडालको पेट्रोल पंप के पास व अभियुक्त जमुना सिंह पुत्र स्वर्गीय लल्लन सिंह स्थाई पता मोहल्ला राजपूताना थाना डेहरी जनपद रोहतास बिहार व हाल पता खाड़पाथर,पिपरी के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा यह समाधान होने पर कि अभियुक्तगण ने नगर पंचायत अध्यक्ष शिवप्रताप सिंह की हत्या षड्यंत्र बनाकर व आपराधिक किस्म के शूटरों को बिहार प्रांत से बुलाकर कराई गई, जिससे शांति व कानून व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हुई। अभियुक्तगण के इस कुकृत्य के कारण जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की धारा 2 के अंतर्गत निरुद्ध किया गया है।

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