छात्रवृत्ति हेतु 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले अभ्यार्थी पात्र नहीं होंगे
लखनऊः 14.10.2019।उत्तर प्रदेश सरकर में जो मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टाॅप क्लास छात्रवृत्ति योजना के शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु दिव्यांग छात्र-छात्राओं से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये है। यह छात्रवृत्ति दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत प्रदान की जायेगी। छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन पर आवेदन किये गये हैं।
यह जानकारी निदेशक दिव्यागंजन सशक्तीकरण विभाग श्री अजीत कुमार ने दी है। उन्होने बताया कि इस योजना के लिए शर्ते व पात्रता निर्धारित कर दी गई है। जिसके अनुसार यह छात्रवृत्ति प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टाॅप क्लास में अध्ययनरत् भारतीय छात्र-छात्राओं के लिए ही अनुमन्य है तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले छात्र-छात्रा इस योजना में पात्र नहीं होगें। एक अभिभावक के 02 से अधिक दिव्यांग बच्चे इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे, छात्रवृत्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी। यदि विद्यार्थी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पुनः उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। जो विद्यार्थी किसी अन्य स्त्रोत से छात्रवृत्ति अथवा स्टाइपेन्ड प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह सुविधा नही दी जायेगी। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित, जो विद्यार्थी किसी ऐसे पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, प्रशिक्षण में वह इस योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं होगें।
निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण ने बताया कि प्री-मैट्रिक के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों को किसी शासकीय अथवा केन्द्र राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पूर्णकालिक रूप से अध्ययनरत् होना चाहिए। पोस्ट-मैट्रिक टाॅप क्लास में प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड व विद्यालय से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। परास्नातक डिग्री डिप्लोमा सर्टीफिकेट के छात्र भी इस योजना से आच्छादित होंगे।
श्री अजीत कुमार ने बताया है कि स्नातक पूर्ण कर विद्यार्थी यदि स्नातक स्तर का द्वितीय पाठ्यक्रम कर रहे हो, तो वह इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। जो विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें किसी एक पाठ्यक्रम में योजना का लाभ देय होगा। पत्राचार के माध्यम से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययनरत् विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र होंगे। आय सीमा प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी श्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये एवं टाॅप क्लास छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी श्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय 6.00 लाख रूपये निर्धारित है।
निदेशक दिव्यागंजन सशक्तीकरण विभाग श्री कुमार ने बताया कि छात्रवृत्ति की पात्रता की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी भारत सरकार के संुसगत दिशा-निर्देश में वर्णित प्रतिबंधों के अनुसार होगी। विस्तृत दिशा-निर्देश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्नचीूकण्हवअण्पद पर उपलब्ध हैं एवं भारत सरकार की इस योजना से सम्बन्धित जानकारी निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के हेल्पलाइन न0ः-18001801995 से भी प्राप्त की जा सकती है।