लखनऊ: दिनांक:05 अक्टूबर, 2019। उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, अधिनियम-2011 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में रिक्त 02 सदस्य पद के लिए आवेदन 03 नवम्बर, 2019 तक आमंत्रित किये जाते है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह ने एक पत्र के माध्यम से दी हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संससाधन विकास बोर्ड में सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार ‘‘सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनके पास नगर पालिका प्रशासन, वित्त और लेखा, शहर सम्पत्तियों का मूल्याँकन, नगर पालिका विधियों सहित राज्य विधियांें या सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षो का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार मेे सचिव अथवा उसके समकक्ष पद अवश्य धारिता किया हो। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के सदस्य 05 वर्ष की अवधि के लिये पद धारित करेंगे परन्तु यह कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सदस्य कोई पद धारित नहीं करेंगे। वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तो मंे उनके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। बोर्ड का सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेंगा।‘‘
प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 03 नवम्बर, 2019 की सायः 6.00 बजे तक है। आवेदन पंजीकृत डाक से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के नाम से या नगर विकास विभाग को ई मेल- पर निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किये जायेगें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।