ठेकेदार के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र व चोपन थाने में चला रहा मुकदमा
3 वर्ष में कोई भी अभियोग पंजीकृत होता है तो मजिस्ट्रेट को अगर सूचना नही दिया तो प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त होता है
चोपन। महिला सुरक्षा एवं जन सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष सावित्री देवी द्वारा चोपन निवासी एक ठेकेदार का चरित्र प्रमाण पत्र की गंभीरता पूर्वक जाँच कराये जाने व गलत पाये जाने पर निरस्त करने को मुख्यमंत्री,मंडलायुक्त,जिलाधिकारी,एसपी को भेजा गया ऑनलाईन जनसुनवाई के माध्यम से मेल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनके द्वारा कई सरकारी विभागों में इनका पंजीकरण है। जहा पर ये कार्य करते है वर्तमान में आदर्श नगर पंचायत चोपन में ठेकेदारी हेतु पंजीकरण के लिये समस्त दस्तावेज जमा किया गया है।
शिकायत -1

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र द्वारा नियम द्वारा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र व उपजिलाधिकारी के आख्या के आधार पर जारी चरित्र प्रमाण पत्र में नोट- यदि आवेदक के विरुद्ध अगले 3 वर्ष में कोई भी अभियोग पंजीकृत होता है तो वह इसकी तत्काल सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।यदि आवेदक सूचना देने में असफल रहता है तो यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।चोपन निवासी ठेकेदार जिनके पास रिवाल्वर 32 बोर है।जो की अपना शस्त्र के साथ-साथ अन्य तमाम दर्जनों खतरनाक किस्म की असलहों के साथ शोसल मीडिया पर तस्वीरों को खींच कर लोगों में अपने नाम का एक दहशत बनाने को लेकर पोस्ट किया गया था।इस सम्बंध में लोकसभा चुनाव के दौरान सोनभद्र पुलिस को सोशल मीडिया सेल पर 21/04/2019 को दूरभाष के जरिये अवगत कराया गया था जिसपर सोनभद्र पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में गंभीरता पूर्वक गोपनीयता द्वारा गहन जाँच किया गया जिसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया जिसपर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा चोपन निवासी ठेकेदार का शस्त्र रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित किया जा चुका है मामला विचाराधीन है।
शिकायत-2
2- चोपन निवासी ठेकेदार के ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट (धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)जनपद सोनभद्र के थाना चोपन में 25/06/2019 को एफआईआर(प्र. सू. रि-0151) को अधिनियम भा द स 1860 की धारा 294 के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अश्लील महिलाओं से जुड़े व भड़काऊ पोस्ट,प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री व चौकिदार शब्द पर भद्दी-भद्दी पोस्ट किया गया था।जिससे सामाजिक उन्मांद फैलाने के संबंध में मामला दर्ज कराया गया था।

जनसेविका सावित्री देवी ने कहा की जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र के नियम के अनुसार जिला प्रशासन व शासन के नियमानुसार तत्काल प्रभाव से निरस्त होना चाहिये साथ ही सभी संबंधित विभागों को इसकी सूचना देते हुये निरस्तीकरण को लेकर समाचार प्रकाशित किया जाना चाहिये।
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