सावित्री देवी द्वारा मुख़्यमंत्री,खनन विभाग,वन विभाग को भेजे गये पत्र में आया आख्या

-सावित्री देवी द्वारा मुख़्यमंत्री,खनन विभाग,वन विभाग को भेजे गये पत्र में आया आख्या।

;धारा-20 के प्रकरणों की गंभीरता से लेते हुए किया समीक्षा बैठक -जिलाधिकारी सोनभद्र।

ओबरा/सोनभद्र(सतीष पांडेय)सावित्री देवी महिला सुरक्षा एवं जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा 20 जून 2019 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन,जिलाधिकारी सोनभद्र, मंडलायुक्त मिर्जापुर को पत्र भेजा गया था, जिसके संबंध में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग द्वारा पत्रांक संख्या 221/ओबरा/26(शिकायत) 18 जुलाई 2019 को आया जवाब उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार खनन से संबंधित बिल्ली मारकुंडी, बर्दिया,सिंदुरिया,बरहमोरी,अगोरी खास,ससनई व खेवन्धा में से ग्राम बिल्ली मारकुंडी,बरहमोरी,अगोरी खास,ससनई व सिंदुरिया के धारा 20 का प्रस्ताव तैयार कर उचित माध्यम स्तर से प्रेषित किया जा चुका है।शेष ग्राम बर्दिया व खेवन्धा का प्रस्ताव तैयार कर वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा सोनभद्र कार्यालय में प्रेषित नही किया गया है।

खनन विभाग द्वारा आया आख्या-

खनन विभाग द्वारा खान निरीक्षक सोनभद्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के संबंध में पत्रांक संख्या 1020/खनिज/2019, 20 जुलाई/2019 को बताया गया था की जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा वन बंदोबस्त अधिकारी सोनभद्र की अध्यक्षता में टीम का गठन कर जनपद के उक्त क्षेत्रों का वन अधिनियम की धारा 4 व 20 की कार्यवाही त्वरित कराया जा रहा है।

जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने 30 जूलाई को धारा-20 के तहत वन विभाग तथा खनन विभाग की मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान आवश्यक निर्देश दिया है।जिसमे भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के वादों के तहत मामलों की तहकीकात करते हुए गुणवत्ता पूर्ण तरीके से निस्तारण किया जाय। गाटा संख्याओं की भूमि पर धारा-20 के प्रकरणों की गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही करने को कहाधारा-20 के तहत आने वाले मामलों को सम्बन्धित अधिकारीगण आपसी समन्वय बनाकर सुलह-समझौते के आधार पर मामले का हर हाल में निपटारा किया जाय। जहॉ मामले अनसुलझे हों या निस्तारण में कठिनाई हो रही हों, ऐसे मामलों को उच्च स्तर पर जानकारी प्राप्त करते हुए मामलों का निस्तारण सुनिष्चित किया जाय।

जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने राबर्ट्सगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम-खेबन्धा, अगोरीखास, बरहमोरी, बिल्ली, मारकुण्डी, सिन्दुरिया एवं वरदिया में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के वादों के निर्णय के उपरान्त गाटा संख्याओं की भूमि पर धारा-20 की कार्यवाही की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा भी की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को धारा-20 के विवादित मामलों की मौके पर जॉच कर वास्तविकता की जानकारी करते हुए मामलें को सुलझाने के निर्देष दियें। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि धारा-20 के तहत आने वाले मामलों को सम्बन्धित अधिकारीगण आपसी समन्वय बनाकर सुलह-समझौते के आधार पर मामले का हर हाल में निपटारा किया जाय। उन्होने समीक्षा के दौरान धारा-20 के लम्बित प्रकरणों ,वन बन्दोबस्त प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देष सम्बन्धितों को दिया। बैठक में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल, उप जिलाधिकारी राबर्ट्सगंज यमुनाधर चौहान, डिप्टी कलेक्टर राज कुमार, तहसीलदार सदर, खान अधिकारी, डीएफओ ओबरा, डीजीसी शिविल, सम्बन्धित लेखपाल,वन विभाग के कार्मिकगण सहित अन्य सम्बन्धितगण मौजूद रहें।

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