सोनभद्र/दिनांक 20 जून, 2019।जिलाधिकारी सोनभद्र अंकित कुमार अग्रवाल ने सोनभद्र जिले की सीमा में गैर प्रदेशो से आने वाले खनिज ओवर लोडिग परिवहन यानी अवैध खनन परिवहन रोकेने के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली व सीधी जिले के कलेक्टर, झारखण्ड़ प्रदेश के गढवा जिले के कलेक्टर व छत्तीसगढ प्रदेश के बलरामपुर व सरगुजा जिले के कलेक्टर को पत्र लिखकर सोनभद्र जिले में ओवर लोड उप खनिजों की लोडि़ग एव खनिजों के परिवहन में वाहन के प्रकारों और भार वाहन क्षमता के अनुसार वाहनों का वर्गवार परिवहन प्रपत्र/ईएमएम-11, जो सडक परिवहन व राज मार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुरूप से अवगत कराते हुए पत्राचार किया है। जिलाधिकारी सोनभद्र ने सोनभद्र जिले की सीमा से सटे गैर प्रदेषों के जिला कलेक्टरों को सम्बोधित पत्र में कहॉ है कि उत्तर प्रदेष राज्य के सोनभद्र जिले से छत्तीसगढ के राज्य का बलरामपुर व सरगूजा जिला की सीमा सटी हुई है, इसी प्रकार से मध्यप्रदेष राज्य के सिंगरौली व सीधी जिला तथा झारखण्ड प्रदेष के गढवा जिले की सीमा सटी हुई है। जिससे गैर प्रदेषों के विभिन्न जिलो के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों से खनन पट्टा धारको द्वारा वाहनों पर उप खनिज लादकर उत्तर प्रदेष के राज्य के सोनभद्र जिले के मार्गा से परिवहन किया जाता है। सम्बन्धित वाहन पर मानक से अधिक उप खनिज लादकर परिवहन किया जाता है, जो नियम विरूद्ध है। उन्होने पडोसी राज्य के सीमा से सटे जिले के जिलाधिकारियों/जिला कलेक्टरों से अनुरोध किया है। कि वे अपने-अपने जनपद के खनन पट्टा धारकों को सडक परिवहन व राज मार्ग मत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप ही उपखनिजों की लोडिग व परिवहन करने के लिए अपने-अपने स्तर से निर्देष देने का कष्ट करे। ताकि सोनभद्र जिले की सीमा में नियम विरूद्ध उप खनिज ओवर लोडिग परिवहन न होने पाये।जिलाधिकारी श्री अग्रवाल ने गैर प्रदेषो के सीमा से सटे जिलाधिकारियों/कलेक्टरों को दायित्बोध कराते हुए सडक परिवहन व राज मार्ग मंत्रालय भारत सरकार निर्धारित मानको से भी भॉलि भॉति अवगत कराते हुए बताया है कि 6 चक्का ट्रक के लिए 12.5 टन यानी 08 घन मीटर उपखनिज की लोंडिग व परिवहन अनुमन्य है। इसी प्रकार से 10 चक्का ट्रक के लिए 18 टन यानी 12 घनमीटर, 12 चक्का के लिए 24 टन यानी 16 घन मीटर, 14 चक्का ट्रक के लिए 30 टन यानी 20 घनमीटर, 18 चक्का ट्रक के लिए 34 टन यानी 23 घनमीटर व 22 चक्का ट्रक के लिए 38 टन यानी 25 घनमीटर उपखनिजो की लोडिग व परिवहन अनुमन्य है। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।