नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 50% ईवीएम-वीवीपैट मिलान को लेकर 21 दलों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकर्ताओं की तरफ से बतौर वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा- अगर 50% मुमकिन नहीं तो कम से कम 25% ईवीएम का वीवीपैट से मिलान कराया जाने की बात पेश की ।किंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने पुराने आदेश में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं के पांच बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए। इससे पहले हर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर ही पर्चियों का मिलान होता था।