नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानि आईसीजे में आमने -सामने होंगे। मामला जुड़ा है कुलभूषण जाधव से। जिन पर पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप लगाते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है। तो वही भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया जहां कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी की सज़ा पर रोक लगा रखी है। आज इस मामले में सुनवाई शुरू होगी जो चार दिनों तक चलेगी। भारत की तरफ से इस मामले में वकील हरीश साल्वे हैं तो वही पाकिस्तान की तरफ से वकील खावर कुरैशी अपनी दलील देंगे। 18 फरवरी यानि सोमवार को पहले भारत अपनी दलील देगा तो वही मंगलवार यानि 19 फरवरी को पाकिस्तान दलील रखेगा। वही 20 फरवरी को भारत अपना जवाब देगा तो 21 फरवरी को पाकिस्तान भारत से सवालों का जवाब देगा। वही माना जा रहा है मई-जून तक इस मामले में फैसला आ सकता है।
क्या है पूरा मामला ?
ये पूरा मामला मार्च, 2016 का है जब पाकिस्तान के सैनिकों ने कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान प्रांत से हिरासत में लिया था। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर अफगानिस्तान में जासूसी करने के आरोप लगाए जिसके बाद पाक की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को 10 अप्रैल 2017 को मौत की सज़ा सुनाई थी। लेकिन भारत ने इस सज़ा पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) में अपील की जिसके बाद आईसीजे ने मामले की सुनवाई पूरी न होने तक सज़ा पर रोक लगाई है।
क्या है भारत की दलील ?
जहां पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को जासूस बता रहा है तो वही भारत की दलील है कि कूलभूषण को कोई जासूस नहीं है बल्कि पाकिस्तान के सैनिकों ने उन्हे अफगानिस्तान के बॉर्डर से किडनैप किया। वही भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन भी किया है क्योंकि कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस मुहैया नहीं कराया गया।
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