भीड़ की बढ़ती अराजकता पर लगाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चलाया कायदे का चाबुक

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गोरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद कानून बनाए, जिसमें भीड़ द्वारा हत्या के लिए सज़ा का प्रावधान हो। कोर्ट ने चार हफ्ते में केंद्र और राज्यों को लागू करने के आदेश दिए है।

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