- 7-7 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 2- 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
- जेल में बिताई अवधि सजा में होगी समाहित
- साढ़े सात वर्ष पूर्व ससुर और बहु की बेरहमी से पिटाई करने का मामला
सोनभद्र। साढ़े सात वर्ष पूर्व जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित कर ससुर और बहु की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए चार दोषियों को दोषसिद्ध पाकर 3- 3 वर्ष की कैद एवं 7- 7 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई । वहीं अर्थदंड न देने पर 2- 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के खरौधी गांव निवासी हरिहर राम पुत्र बुद्धू राम ने 21 जुलाई 2016 को कोन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। सुबह 9 बजे जब अपना खेत जोत रहा था तभी लाठी डंडा लेकर लालता प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रघुबर शाह, रामचंद्र गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रघुबर शाह, गुड्डू उर्फ अजय कुमार पुत्र गनेश शाह, विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद निवासीगण खरौदी टोला वोदार, थाना कोन, जिला सोनभद्र आ गए , आते ही हल और बैल खोल दिया। मना करने पर जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए लाठी डंडा से मारने पीटने लगे। जब बहु जसोमती देवी बचाने आई तो उसे भी गाली देते हुए बेरहमी से पिटाई कर दिया। जाते समय गाली देते हुए जान मारने की धमकी भी दी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर चारों दोषियों लालता प्रसाद, रामाचंदर गुप्ता, गुड्डू उर्फ अजय कुमार तथा विजय कुमार को दोषसिद्ध पाकर 3-3 वर्ष की कैद तथा 7-7 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर 2- 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सी शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।