33- 33 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 2- 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
11 वर्ष पूर्व भोलाराम चौरसिया के ऊपर जान मारने की नियत से फायर करने और पैर में गोली लगने का मामला
घायल भोलाराम चौरसिया को अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रूपये मिलेगा
राजेश पाठक
सोनभद्र। 11 वर्ष पूर्व भोलाराम चौरसिया के ऊपर जान मारने की नियत से फायर करने और पैर में गोली लगने के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषियों शैडो शारदा प्रसाद सिंह तथा ठेकेदार जयराम पटेल को 10- 10 वर्ष की कठोर कैद व 33-33 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2- 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं घायल भोलाराम चौरसिया को अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रूपये मिलेगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बालेश्वर प्रसाद चौरसिया पुत्र भोलानाथ चौरसिया निवासी बीडर, थाना दुद्धी, जिला सोनभद्र ने 7 दिसंबर 2012 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके पिता दरवाजे पर बैठकर बात कर रहे थे तभी 11 बजे दिन बिजली विभाग के ठेकेदार जयराम पटेल अपने शैडो शारदा प्रसाद सिंह के साथ बिजली का बिल वसूलने आ गए। जब पिताजी ने कहा कि बैठिए मैं लाकर दे रहा हूं इतने में शैडो शारदा प्रसाद सिंह ने रंजिशन जान मारने की नियत से उसके पिता को गोली मार दिया, जिससे उनके पैर का चीथड़ा उड़ गया। वे लोग जाते समय घर को बम से उड़ाने एवं पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी के साथ ही गाली देते हुए चले गए। उसके पिताजी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी में भर्ती कराया गया जहां से प्राथमिक इलाज के बाद डाक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने बिजली विभाग के ठेकेदार जयराम पटेल पुत्र राजकुमार पटेल निवासी बीडर, थाना दुद्धी, जिला सोनभद्र और शैडो शारदा प्रसाद सिंह पुत्र चंद्रिका सिंह निवासी बरहत, थाना सदियाबाद, जिला गाजीपुर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों शैडो शारदा प्रसाद सिंह और देकेदार जयराम पटेल को 10- 10 वर्ष की कैद व 33- 33 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2- 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ सत्य प्रकाश वर्मा ने बहस की।
आर्म्स एक्ट में दोषी शैडो को 3 वर्ष की कैद
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाकर दोषी शैडो शारदा प्रसाद सिंह को 3 वर्ष की कैद और 7 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।