एक वर्ष पूर्व मे उरमौरा स्थित एक होटल में घुसकर दलित कर्मचारी के साथ मारपीट करने का है आरोप
सोनभद्र। एक वर्ष पूर्व राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उरमौरा स्थित एक होटल में घुसकर दलित कर्मचारी के साथ मारपीट करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट सोनभद्र एहसानुल्लाह खां की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए नगर पालिका परिषद राबर्ट्सगंज के पूर्व चेयरमैन विजय जैन समेत चार आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया। सभी आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली में 7 सितंबर 2022 को दी तहरीर में रोहित सोनकर पुत्र बुलबुल सोनकर निवासी कम्हारी, थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र ने आरोप लगाया था कि वह एक गरीब और दलित व्यक्ति है। वह उरमौरा स्थित एक होटल में काम करता है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता है। 6 सितंबर 2022 की रात करीब नौ बजे एक गाड़ी पर सवार होकर पूर्व चेयरमैन विजय जैन, साजिद, रजत जायसवाल तथा अब्दुल्ला खान आ गए और आते ही होटल में घुसकर उसे रिसेप्शन से खींचकर बेरहमी से गाली देते हुए मारने पीटने लगे। जब उसे बचाने संदीप आया तो उसे भी ये लोग मारे पीटे। इस दौरान गाली भी दे रहे थे। इस तहरीर पर पुलिस ने मारपीट और एससी/ एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। इसी मामले में 30 अक्तूबर 2023 को जमानत अर्जी दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया। उसके बाद चारो आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।