पाक्सो एक्ट: दोषी धनंजय सिंह को उम्रकैद
- 50 हजार रूपये अर्थदंड ना देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
- 9 वर्ष पूर्व दो सगी बहनों का अपहरण व दुष्कर्म का मामला
-अर्थदंड की समूची धनराशि दोनों पीड़िताओं को मिलेगी
सोनभद्र। 9 वर्ष पूर्व दो सगी बहनों का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी धनंजय सिंह को उम्रकैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि दोनों पीड़िताओं को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अनपरा थाने में 27 जनवरी 2014 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी दो बेटियां जिनकी उम्र क्रमशः 18 वर्ष व 10 वर्ष है। जो 25 नवंबर 2013 से लापता हैं। ये दोनों अनपरा क्षेत्र से घर गई थी और घर से अनपरा के लिए निकली थी, लेकिन उनका पता नहीं चला। बाद में पता लगाने पर जानकारी हुई कि बिहार प्रांत के जिला समस्तीपुर अंतर्गत थाना पटोरी के बेरी बिसनपुर गांव निवासी धनंजय सिंह पुत्र स्वर्गीय रामलेखा सिंह जो अनपरा डी प्लांट में बिजली मैकेनिकल में कार्य करता है उसकी बेटियो को शादी के लिए बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों पीड़िताओं को बरामद किया और पीड़िताओं का बयान लेने के बाद धारा में बढ़ोत्तरी की गई। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी धनंजय सिंह को उम्रकैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि दोनो पीड़िताओं को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।