- 10 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
- दो वर्ष पूर्व हुई थी लक्ष्मण उर्फ अड़बंगी की हत्या
सोनभद्र। दो वर्ष पूर्व हुए लक्ष्मण उर्फ अड़बंगी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवबचन खरवार को 10 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के गोठानी गांव निवासी प्रेमचंद पुत्र विश्वनाथ तिवारी ने 8 अक्तूबर 2020 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 8 अक्तूबर 2020 को दोपहर दो बजे वह गांव के खेल मैदान में कार्य करवा रहा था। वहीं पर उसके चचेरे भाई लक्ष्मण उर्फ अड़बंगी जो 70 वर्ष के थे भी मौजूद रहे। इसीबीच गांव का ही शिवबचन खरवार पुत्र रामबदन खरवार आ गया और पीछे से चचेरे भाई लक्ष्मण उर्फ अड़बंगी के सिर पर लाठी से कई प्रहार कर दिया। मजदूरों ने एम्बुलेंस बुलाया और भाई को लेकर अस्पताल गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।इस तहरीर पर शिवबचन खरवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवबचन खरवार को 10 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।
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