अनपरा तापीय परियोजना की बेदखली की कार्यवाही पर रोक लगाये जाने हेतु मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन


• अताप को अधिग्रहण से पृथक की गयी भूमियो पर निवासरत लोगो के बेदखली का नही अधिकार-पंकज मिश्रा

:- अनपरा नगर पंचायत के अनपरा व डिबुलगंज मे अनपरा तापीय परियोजना के भूमि पर निवासरत् लोगो को बेदखल किये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धन द्वारा की जा रही कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु सामाजिक कार्यकर्ता पंकज मिश्रा ने सुबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत ज्ञापन भेजा है। अपने ज्ञापन मे श्री मिश्रा ने बताया है कि परियोजना हेतु ग्राम अनपरा, औडी, कुलडोमरी मे भूमि अर्जन अधिनियम-1894 के प्राविधानानुसार अधिग्रहित 1788.435 एकड भूमि मे से कुल 885.56893 एकड भूमि स्वामित्व के विवाद, सरकारी भूमि होने, सर्वे सेटलमेंट एवं रिकार्ड आपरेशन कि प्रक्रिया प्रक्रियाधीन होने व भारतीय वन अधिनियम-1927 के धारा-4 की उपधारा-1(ए) से आच्छादित होने के कारण अधिग्रहण कि कार्यवाही से पृथक करते हुये भूमि के अर्जन का प्रत्याहरण(Withdrawal) किया गया था जिस पर आज बडी संख्या मे आबादी व मजदुरो के परिवार निवासरत है और इन्ही को बेदखल किये जाने हेतु परियोजना द्वारा बेदखली की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है तथा अधिग्रहण से पृथक होने व भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-4 की विज्ञप्ति से आच्छादित होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनवासी सेवा आश्रम के प्रकरण मे पारित आदेश के अनुसार ऐसी भूमियो पर सुरक्षित वन बनाने हेतु धारा-20 कि अधिसूचना जारी होने के पुर्व किसी भी काबिज व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता है तथा ऐसी भूमियो के भू-स्वामित्व के निर्धारण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वे सेटलमेन्ट व रिकार्ड आपरेशन का आदेश भी बनवासी सेवा आश्रम के ही प्रकरण मे दिया गया है। उन्होने अपने पत्र मे इसी का हवाला देकर मामले की उच्च स्तरीय समिति बनाकर विधि सम्मत निर्णय लेते हुये अनपरा नगर के औडी, अनपरा, डिबुलगंज(कुलडोमरी) की ऐसी भूमियो का नवीनतम सर्वे कराकर निवासरत् लोगो को आबादी के रुप मे दर्ज किये जाने की मांग की है।

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