ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर  जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा


पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला कल दोपहर 2 बजे आएगा। सीधा मतलब यह है कि जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो।
दरअसल, वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से यह मांग की गई कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करें।

वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर ही सुनवाई कराना चाहती थी। जिस पर कोर्ट ने कल की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से सीनियर वकील मदन बहादुर सिंह पेश हुए। उनके साथ एडवोकेट हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन थे. वहीं मुस्लिम साइड से एडवोकेट रईस अहमद और सी अभय यादव पेश हुए।
मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभय नाथ यादव ने दीन मोहम्मद के 1936 के केस का हवाला दिया। कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में लंबे समय से नमाज पढ़ी जा रही है इसलिए वह मस्जिद है और उच्च न्यायालय ने भी मुस्लिम पक्ष में फैसला दिया था।

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