सोनभद्र(सर्वेश श्रीवास्तव)। प्रदेश के युवा अधिवक्ता अधिक से अधिक संख्या में अनुदान राशि का फार्म भरकर अनुदान राशि रुपये पाँच हजार बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से प्राप्त करें। यह बातें सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश
अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने शनिवार को प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में कहीं है। उन्होंने बताया कि जो युवा अधिवक्ता साथी 9 मार्च 2018 से लेकर 9 मार्च 2019 तक एआईबीई की परीक्षा पास कर लिए हो और साथ ही उनकी आयु 9 मार्च 2019 को 28 वर्ष या उससे अधिक ना हो, तो वे इस फार्म को सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ भरकर एवम बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के किसी सदस्य से अनुमोदित करवाकर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्यालय में जमा करवा दे ताकि उन्हें अनुदान राशि प्राप्त हो सके। श्री मिश्र के अनुसार युवा अधिवक्ताओ को कानून की किताबो को खरीदने के लिए इस अनुदान हेतु ये माँग प्रदेश सरकार एवम बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ परिवार एवम अन्य अधिवक्ता संघो द्वारा वर्षो से की जा रही थी जिसको प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अनुदान से प्रदेश के उन हजारो युवा अधिवक्ताओ को लाभ पहुँचेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कानून की महंगी किताबो को नहीं खरीद पाते थे और ना ही पढ़ पाते थे। श्री मिश्र ने इस योजना को लागू करने के लिए सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ परिवार एवं प्रदेश के युवा अधिवक्ताओ की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार तथा बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को धन्यवाद ज्ञापित किया है ।