गैंगेस्टर एक्ट: दोषी अंसार अली को 2 वर्ष 6 माह की कैद

5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी अंसार अली को 2 वर्ष 6 माह की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा एसएचओ 21 जनवरी 2017 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे कि पता चला कि गैंग लीडर दिनेश पांडेय का सक्रिय गिरोह कार्य कर रहा है। गिरोह का सक्रिय सदस्य मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के पडरवा गांव निवासी अंसार अली है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। अपने लाभ के लिए एवं सक्रिय सदस्यों के लाभ के लिए गैर कानूनी कार्य करता रहता है। इनका क्षेत्र में वर्चस्व कायम है। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने एवं गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अंसार अली को 2 वर्ष 6 माह की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।

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