पुष्पावती हत्याकांड: दोषी पति को उम्रकैद

  • 60 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
  • तीन दोषियों को 5-5 वर्ष की कैद व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड
    सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने पुष्पावती हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पति कैलाश को उम्रकैद एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं ससुर रामजी, सास कुमारी देवी व जेठ कमलेश को दोषसिद्ध पाकर 5-5 वर्ष की कैद एवं 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी लालबहादुर ने 11 अगस्त 2017 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसने अपनी बड़ी बेटी पुष्पावती को शादी 10 वर्ष पूर्व करमा थाना क्षेत्र के तिलौली गांव निवासी कैलाश के साथ किया था। 5 वर्ष बाद बेटी का गौना हुआ और ससुराल गई। जहां पर दहेज में 50 हजार रुपये नगद एवं बाइक, फ्रिज, चैन आदि की मांग को लेकर पति कैलाश, ससुर रामजी, सास कुमारी देवी व जेठ कमलेश आदि ससुराल वाले बेटी पुष्पावती को प्रताड़ित करने लगे। सूचना मिलने पर पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल वाले बेटी को मारते-पीटते रहे और जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। 10 अगस्त 2017 को बेटी की हत्या करके शव को जला दिया गया। इस सूचना पर करमा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने अभियुक्तगणों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषसिद्ध पाकर पति कैलाश को उम्रकैद एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं दोषी ससुर रामजी, सास कुमारी देवी एवं जेठ कमलेश को दोषसिद्ध पाकर 5-5वर्ष की कैद एवं 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।
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