गैंगरेप: पांच दोषियों को उम्रकैद

  • प्रत्येक को एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
  • अर्थदंड की समस्त धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी
    सोनभद्र(राजेश पाठक)अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने गैंगरेप के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर पांच दोषियों उत्सव गिरी, रौकत भट्टाचार्य,राजू गोप, गुड्डू राजभर व किरन को उम्रकैद एवं प्रत्येक को एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समस्त धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 28 अप्रैल 2017 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ उसके मर्जी के विरुद्ध शक्तिनगर थाना क्षेत्र के कोटा बस्ती निवासी उत्सव गिरी, रौकत भट्टाचार्य, राजू गोप व गुड्डू राजभर ने सात माह से जबरन दुष्कर्म करते रहे। इसमें गुड्डू राजभर की पत्नी किरन भी सहयोग करती थी। 27 मार्च 2017 को जब अचानक बेटी के पेट में दर्द होने लगा तो उसे लेकर मध्यप्रदेश के जयंत स्थित नेहरू अस्पताल में ले जाकर जांच कराया तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में 7 माह का गर्भ है। बच्चे की पेट में ही मौत हो गई है, जिसका ऑपरेशन करना होगा। 31 मार्च 2017 को ऑपरेशन करके मृत बच्चे को बाहर निकाला गया। बेटी डर की वजह से इसके पहले नहीं बताई, क्योंकि सभी लोग जान मारने की धमकी बेटी को दे रहे थे। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों उत्सव गिरी, रौकत भट्टाचार्य, राजू गोप, गुड्डू राजभर व किरन को उम्रकैद एवं प्रत्येक को एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समस्त धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि व सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
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