वाराणसी (सू.वि.) जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा तथा डीआईजी अमित पाठक ने संयुक्त रूप से ट्रैफिक पुलिस लाइन में आगामी होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, होली व शबेबरात के त्योहार के साथ साथ कोरोना के प्रकोप से निपटने के लिए आने वाले दिनों में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
* मेरिट के आधार पर 107/16 की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
* असलहा जमा कराने की कार्यवाही 27 मार्च तक सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया।
* शराब की शत प्रतिशत दुकानों की जांच कराये जाने के लिए संयुक्त रूप से प्रशासन एवं पुलिस की कार्यवाही 5 दिनों में पूरा कराने का निर्देश दिया। संयुक्त टीम में मजिस्ट्रेट, पुलिस तथा आबकारी विभाग संयुक्त रूप से कार्य को अंजाम देंगे।
* अवैध शराब बनाने, बेचने के अड्डों को चिन्हित करते हुए जहरीली शराब और नकली शराब के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
* जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा आरओ व एआरओ अपने अपने आवंटित क्षेत्र के संवेदनशील गांवों का भ्रमण कर लें। एक सप्ताह में एसडीएम और सीओ को अति संवेदनशील और संवेदनशील गांवों की संवेदनशीलता को कम करने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने और इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया।
* कोरोना से सम्बंधित सुरक्षा नियमों का प्रसारण चौराहों के पब्लिक एड्रेस सिसटम से तथा मोबाइल गाड़ियों से कराने का निर्देश।
मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का न करने वालों के खिलाफ कल से जुर्माना लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी जाय। घाटों पर गंगा आरती में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
* किसी भी सरकारी कार्यालय, अस्पताल, दुकानों, रेस्टोरेंट, मार्केटिंग काम्प्लेक्स, बैंकों जैसी जगहों पर बिना मास्क के प्रवेश न दिया जाए।
* दवा की दुकानों को छोड़कर रात 9:00 बजे अन्य सामान्य दुकाने बंद होंगी कोई भी मार्केट या भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोग इकट्ठा नहीं दिखने चाहिए।
* होली के पर्व को देखते हुए साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, वाटर लीकेज तथा जल भराव आदि की शिकायतों का निराकरण सम्बंधित विभागों द्वारा समय से कर लिया जाय तथा नागरिक सुविधाएं बहाल की जायें।
* लेखपालों व कानूनगो आदि को शराब की दुकानों की जांच में लगाने का निर्देश।
* शराब का सेवन करने वालों को घाट पर जाने से कड़ाई से रोका जाय कोई भी नदी में नहाने नहीं जायेगा। रामनगर साइड में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किये जाने का निर्देश दिया गया।
* खाद्य सुरक्षा विभाग को होली पर्व पर नकली खाद्य सामग्रियों की बिक्री से रोकने हेतु अधिक से अधिक सैम्पलिंग कर प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया।