पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट
वाराणसी।काशी विश्वनाथ- ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र का शनिवार को जिला जज की अदालत द्वारा निस्तारण (फैसला) आना था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) के निर्णय के खिलाफ निगरानी याचिका दायर करने में विलंब के लिए क्षमा मांगते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रार्थना पत्र पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से वादमित्र ने समयावधि के बाद याचिका दायर करने पर आपत्ति जताई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए तीन अक्टूबर की तिथि मुकर्रर कर दी थी, मगर इस मामले में अगली तिथि छह अक्टूबर तय की गई है।
शनिवार की दोपहर में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आखिकार एक बार फिर से सुनवाई टल गई। अधिवक्ताओं ने इस बाबत बताया कि न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण शनिवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई टल गई है। अगली तिथि अब छह अक्टूबर मुकर्रर की गई है। जिला जज की अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर निर्णय के लिए तीन अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी।