पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट
वाराणसी। कामन सर्विस सेण्टर (CSC) के माध्यम से शुक्रवार को विकास खण्ड आराजीलाइन डिजिटल विलेज गौरा में डिपार्टमेंट आफ जस्टिस द्वारा संचालित देश के नागरिको को उनके मूल अधिकारों व कर्तव्यो से परिचित कराने हेतु श्रृखलाबद्ध कार्यक्रमों की कड़ी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को राष्ट्र की सम्पत्ति की जिम्मेदारी, उनके मूल कर्तव्यों से सम्बन्धित अनुच्छेद 51-A(i) लोक सम्पत्ति की
सुरक्षा के विषय में जानकारी दी गयी।
कार्यक्रम के मुख्य विषय “द्वेष से पहले देश को रखें, राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा करें” इस मूल कर्तव्य पर ग्रामवासियो को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा नामित रिसोर्सपर्सन पी०एल०वी० द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति को ऐसे देखने की अपील की गई मानो वो स्वयं की निजी सम्पत्ति हो। इसका आशय यह नही कि उस उस प्रापर्टी को आप घर ले जायें, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो आप अपनी सम्पत्ति की देख भाल करते है। उसी तरह
आपको राष्ट्र की सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम में सी0एस0सी0 संचालक सौरभ
सिंह एवं जिला प्रबन्धक अरविन्द मौर्य, डिटिजल विलेज के वीएलइ संजय कुमार मौर्य, पूनम देवी, अभय कुमार राय, गंजू शर्मा तथा प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापिका रजनी एवं समस्त अध्यापकगण तथा ग्राम प्रधान वकील सहित क्षेत्रीय गणमान्य महिला एवं पुरूष उपस्थित रहें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुधा सिंह द्वारा बताया गया कि हर माह इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम करने की योजना है। जिसका यथासंभव महामारी को देखते हुये अधिक भीड़भाड़ न जुटा कर, लाकडाउन नियमो का पालन करते हुये कार्यकम आयोजित किया जायेगा।
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