जिलाधिकारी ने एक अदद कोरोना किट्स का मूल्य न्यूनतम रुपया 2130/- तथा अधिकतम 3060/- निर्धारित किया*

पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट

*मेडिकल स्टोर/सर्जिकल सेंटर द्वारा जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोरोना किट्स उपलब्ध कराया जाए-कौशल राज शर्मा*

*जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं औषधि निरीक्षक मेडिकल स्टोर/सर्जिकल सेंटर द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही कोरोना मरीजों को कोरोना कीट्स को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं*

वाराणसी। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी के दृष्टिगत शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में होम आइसोलेशन तथा कोरोना कीट की अनिवार्यता के संबंध में पूर्व में ही निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। जन सामान्य की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपद वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए खरीदे जाने वाले कोरोना किट्स का मूल्य निर्धारण भी कर दिया गया है।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर एक अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 1000 से अधिकतम 1500/-, डिजिटल थर्मामीटर एक अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 100 से अधिकतम 200/-, विटामिन सी टेबलेट 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 60 से अधिकतम 160/-, जिंक टेबलेट 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 80 से अधिकतम 180/-, हाइड्रोक्सी क्लोरो क्विन टेबलेट 10 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 100 से अधिकतम 100/-, हैंड सेनीटाइजर 01(500 एम एल) का मूल्य न्यूनतम रुपये 200 से अधिकतम 250/-, डिस्पोजल ग्लास 20 अदद का मूल्य न्यूनतम एवं अधिकतम रुपया 200/-, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क 40 अदद का मूल्य न्यूनतम रुपये 240 से अधिकतम 320/- तथा मिसलेनियस सामग्री (साबुन एवं हाइपोक्लोराइट) 01+01 का मूल्य न्यूनतम एवं अधिकतम रुपये 150/- सहित एक अदद कोरोना किट्स का मूल्य न्यूनतम रुपया 2130/- तथा अधिकतम 3060/- निर्धारित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कराएं कि किसी भी मेडिकल स्टोर/सर्जिकल सेंटर द्वारा कोरोना किट्स निर्धारित दर पर ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपलब्ध कराया जाए।

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